ब्यूरो रिपोर्ट - शमीम अहमद सहारनपुर
कांग्रेस MP इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 40 लाख के घोटाले में CBI कोर्ट का आदेश।
सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं, पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में गाजियाबाद सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, यह वारंट डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद जारी हुआ, आपको बता दें मामला 2007 में 40 लाख रुपये के घोटाले का है, उस समय इमरान मसूद नगर पालिका के चेयरमैन थे और उन पर नगर पालिका के खाते से हेराफेरी का आरोप लगा था।
2007 में पंजाब नेशनल बैंक में हुए 40 लाख रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह वारंट तब जारी हुआ जब इमरान मसूद की डिस्चार्ज याचिका अदालत ने खारिज कर दी, सहारनपुर नगर पालिका परिषद के ईओ (कार्यपालक अधिकारी) की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि उस समय नगर पालिका के खाते से 40 लाख रुपये की हेराफेरी की गई थी, जिसमें इमरान मसूद की भूमिका सामने आई थी और प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर पाया गया था, जिसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपा दिया गया था।
सीबीआई की जांच में मसूद पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई। कई बार समन जारी किए जाने के बावजूद इमरान मसूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई 2025 तय की गई है।
वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इमरान मसूद वर्तमान में एक सक्रिय और चर्चित राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि यदि आरोपी अगली तारीख पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इमरान मसूद की ओर से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।