ब्यूरो रिपोर्ट - शमीम अहमद सहारनपुर
सहारनपुर में खेती की जमीन पर दूसरे समुदाय का कब्जा पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंच लगाई न्याय की गुहा।
सहारनपुर में खेती की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है जहां पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचे न्याय की गुहार लगाई है पीड़ित लोगों ने पास के ही लोगों पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको बता दें सहारनपुर, थाना चिलकाना क्षेत्र के ग्राम संगमौर में राजस्व न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद खेत की पुख्ता डोलबंदी तोड़े जाने, रास्ता कब्जाने, जातिसूचक गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने पूरे प्रकरण को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित सुरेन्द्र, निवासी ग्राम संगमौर, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर का कहना है कि उसके पक्ष में वाद संख्या टी-2025 में धारा 24 राजस्व संहिता के तहत 29 मई 2025 को आदेश पारित हुआ था। इस आदेश के अनुपालन में गाटा संख्या 73 की पुख्ता डोलबंदी राजस्व कानूनगो द्वारा 19 नवंबर को कराई गई थी।
पीड़ित के अनुसार 27 नवंबर की सुबह करीब चार बजे जब वह अपने खेत की देखरेख के लिए मौके पर पहुंचा, तो देखा कि विपक्षी पक्ष द्वारा पुख्ता डोलबंदी को जबरन हटा दिया गया है। खेत पर लगाए गए पिलर तोड़ दिए गए और खेत तक जाने वाला रास्ता भी तोड़कर अपने में मिला लिया गया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौच की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उसे मौके से भगाने का प्रयास किया गया।आरोप है कि विपक्षी लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़ित पर हमला करने के लिए दौड़ा, जिससे वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। पीड़ित के शोर पर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और बमुश्किल उसे बचाया। जाते समय विपक्षी पक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई।पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस घटना के बाद से उसे अपनी जान और संपत्ति को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। राजस्व न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर डोलबंदी तोड़ना और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना गंभीर अपराध है।पीड़ित पक्ष ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, न्यायालय के आदेश के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा कराई गई पुख्ता डोलबंदी को दोबारा लगवाया जाए और विपक्षी पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।



